विधानसभा चुनाव में पैसे देकर खबर छपवाना अब पड़ेगा मंहगा

शिवपुरी - विधानसभा निर्वाचन 2013 के अंतर्गत समचार माध्यमों से राशि भुगतान कर अपने पक्ष में प्रचार-प्रसार करने वाली पार्टियों व प्रत्याशियों पर नियंत्रण हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले और रिटर्निग आफि सर स्तर पर ''मीडिया सर्टिफि केशन एवं मानीटरिंग कमेटी का गठन किया जावेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन ने कहा कि शिवपुरी जिले में मानीटरिंग कमेठी के गठन हेतु जनसंपर्क अधिकारी को संयोजक बनाया गया है। 

श्री जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज पर नियंत्रण हेतु विधानसभा वार एमसीएमसी कमेठियों के गठन के निर्देश दिए गए है। शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी, पोहरी, करैरा, कोलारस व पिछोर में निर्वाचन हेतु संबंधित एसडीएम को रिटर्निंग आफिसर बनाया जावेगा। 

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु भी मीडिया सर्टिफि केशन एवं मॉनीटरिंग कमेठी का गठन किया जावेगा, जो निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रचार माध्यम, समाचार पत्र, न्यूज चेनल, न्यूज केवल, एसएमएस, पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रचार सामग्री की मोनीटरिंग करेगी। अगर समिति को किसी खबर को पढ़कर इस बात का एक अहसास होता है कि खबर एक पक्षीय तथा किसी पार्टी व प्रत्याशी को लाभाविंत करने के उद्देश्य से लिखी गई तो कमेठी अपने संज्ञान में लेकर उस खबर को डी.पी.आर. व डी.ए.व्ही.पी. दर से विज्ञापन की तर्ज पर मूल्यांकन कर समिति को देगी। रिटर्निंग आफिसर उस रिपोर्ट के आधार पर 96 घण्टे के अंदर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी करेगें। प्रत्याशी को 48 घण्टे में अपना संतोषजनक जबाव प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उस खबर को विज्ञापन मानकर राशि प्रत्याशी के व्यय लेखा में जोड़ दी जावेगी।  


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