बाल विवाह रोकने की कलेक्टर ने की अपील, बालविवाह में सहयोग देने पर भी दो वर्ष का कारावास

शिवपुरी - कलेक्टर आर.के.जैन ने बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने में सभी से सहयोग की अपील किया है । उन्होने अपील करते हुये कहा है कि बाल विवाह एक गम्भीर सामाजिक बुराई है । शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष अक्षय तृतीय के अवसर पर अनेको बाल विवाह होने की सम्भावना होती है । इस वर्ष भी अक्षय तृतीया 13 मई को है।

कलेक्टर ने जन सामान्य को बताया कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम अन्तर्गत बाल विवाह कराने या सहयोग देने वाले व्यक्ति व्यक्तियों, संस्था या संगठन के लिये दो वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख, का जुर्माना या दोनो प्रावधान है । इसके अतिरिक्त बाल विवाह से बालिकाओं का शारीरिक,मानसिक,बौद्विक एवं शैक्षणिक विकास अवरूद्व हो जाता है, जिसका भावी पीढ़ी पर विपरीत प्रभाव पडता है । इसलिये बच्ची पर मां बनने की जिम्मेदारी मत डालिये उसका शरीर मन मातृत्व का भार संभालने में सक्षम नही है।

बाल विवाह को रोकना एवं उसे हतोत्साहित करना हर समझदार और कानून प्रिय व्यक्ति की जिम्मेदारी है । कलेक्टर ने जनता से अनुरोध किया है कि समाज में व्याप्त इस बुराई को खत्म करें एवं समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करे । अगर किसी क्षेत्र में बाल विवाह होता है तो इसकी सूचना समीपस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एस.डी.एम. (राजस्व), पुलिस थाना प्रभारी, एस.डी.ओ.पी., सी.एस.पी. तथा क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को देवे । जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला शिवपुरी को भी दूरभाष नम्बर 233407 पर सूचना दे सकते है।