मतदान में अमिट स्याही के स्थान पर मार्कर पेन उपयोग के निर्देश

शिवपुरी-मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2012-13 में मतदाताओं की तर्जनी उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही के स्थान पर मार्कर पेन का उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गए है। 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन ने सभी पीठासीन अधिकारियों को राज्य निर्वाचन के निर्देशानुसार अमिट स्याही के स्थान पर मार्कर पेन का उपयोग करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि मतदान अधिकारी मार्कर पेन से स्याही व नाखून के मूल और त्वचा की कोर पर फैला कर लगावें। आयोग द्वारा उक्त नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2012-13 में अमिट स्याही के स्थान पर मार्कर पेन उपयोग मतदाताओं की पहचान हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अमिट स्याही के स्थान पर मार्कर पेन जो आयोग द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये 01 नग के मान से जिले को उपलब्ध कराया जाएगा, इसका उपयोग उक्त नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2012-12 में किया जाए। अमिट स्याही का निशान लगाए जाने संबंधी शेष निर्देश यथावत् मार्कर पेन के उपयोग में लागू रहेंगे। 

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