शिवपुरी। शिवपुरी न्यायालय से धोखाधड़ी करने वाले एक युवक पर न्यायालय के आदेश के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक ने अपने साथी की जमानत कराने के लिए न्यायालय को ही गुमराह कर दिया। बाद में जांच के बाद आरोपी का यह कारनामा उजागर हो गया। इसके बाद न्यायलय ने कोतवाली पुलिस को आरोपी युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले आरोपी यादराम बढ़ई के खिलाफ देहात थाने में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। जिसकी देहात थाना पुलिस ने गिरफ्तारी कर उसे न्यायालय में पेश किया। जहां उसकी जमानत कराने के लिए जगदीश पुत्र बलदेवा किरार निवासी झलवासा ने अपनी भूअधिकार पुस्तिका के माध्यम से जमानत कराने के लिए पेश की। लेकिन इससे पहले आरोपी जगदीश ने अपनी भूअधिकार पुस्तिका में दर्ज रकवा .340 को काटकर 2.340 अंकित कर दिया और आरोपी यादराम बढ़ई की जमानत करा दी।
इसके बाद डीजे कोर्ट में पदस्थ रामकिशन सेन पुत्र स्व. खेराराम सेन ने जगदीश की भूअधिकार पुस्तिका का निरीक्षण किया तो उसे उसकी भूअधिकार पुस्तिका में कांट-छांट दिखी और उसने इसकी शिकायत न्यायालय में कर दी। न्यायालय ने जब उक्त पुस्तिका की जांच कराई तो उस पुस्तिका में कांट-छांट होना सही पाया गया। इसके बाद न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को जगदीश के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया।