मतदाता अपना पहचान पत्र लेकर मतदान करने जावें

शिवपुरी - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के.जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडी निर्वाचन में 16 दस्तावेजों को पहचान पत्र के रूप में मान्यता प्रदान करने के आदेश दिये गये है। मंड़ी निर्वाचन में किसी प्रकार का फर्जी मतदान न हो, मतदाता सही है अथवा नहीं इसकी पहचान के लिये पीठीसीन अधिकारी म.प्र. कृषि उपज मंड़ी, मंडी समिति का निर्वाचन के प्रवधानों के अंतर्गत आवश्यकता पढऩे पर पहचान के लिये मतदाता से प्रमाण मांग सकता है एवं स्थानीय स्तर पर कोटवार पटवारी शिक्षक एवं आगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता ले सकता है।

कृषक मतदाता के पास अपने कृषक होने के नाते ऋण पुस्तिका रहती है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक, किसान या डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस फोटो युक्त संपति दस्तावेज, विकलांग, निराश्रित प्रमाण पत्र, पासपोर्ट ड्राईविग लाइसेंस, आयकर पेनकार्ड कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, अनुसूचित जाति,जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी आदि के सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पेंशन आदि के दस्तावेज रेलवे एवं स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, पहचान हेतु समुचित प्रमाण माने जायेगें।

इसके साथ ही श्री जैन ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान हेतु निम्नाकिंत व्यवस्थाऐं भी सुनिश्चित की गई है। मतदान केन्द्र पर मोबाइल का प्रवेश वर्जित रहेगा, मतदान केन्द्र के 100 से 200 मीटर क्षेत्र में नहीं बन सकेंगें बूथ, मतदाताओं का परिवहन करने वाले प्रत्याशी व वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई, शांतिपूर्ण