11 वर्ष पुराने मामले में थाना प्रभारी को 8 वर्ष का कारावास, 25 हजार अर्थदण्ड

shailendra gupta
शिवपुरी- शिवपुरी  जिले के करैरा के माननीय अतिरिक्त अपर सत्र जिला न्ययाधीश एस.जे. रणदेवे द्वारा एक 11वर्ष पुराने प्रकरण में महत्वपूर्ण फैंसला सुनाते हुए वर्ष 2001 में करैरा में पदस्थ तत्कालीन थानाप्रभारी केशव सिह कुशवाह को 8 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार के अर्थ दण्ड से दडित किया शासन की ओर से पेरवी ए.जी.पी. धनीराम यादव ने की।

जानकारी के अनुसार फरियादी नारायण दास राय निवासी जंगीपुरा डबरा जिला ग्वालियर का पुत्र सतीश शिवहरे जो बालाजी बस कृमांक एम.पी.07 एन 0321 ग्वालियर से करैरा पर डायवर था रोज की भांति घटना दिनांक 21.07.2001 को अपनी बस लेकर ग्वालियर से करैरा आ रहा था तभी दतिया से टी.आई. करैरा के भाई भानुप्रताप कुशवाह भी बस में करैरा आने के लिए बेठ गया रास्ते में कंडक्टर से उसका किराय को लेकर विवाद हो गया जिसपर से उसने अपने टी.आई. भाई को विवाद की जानकारी मोबाईल पर दे दी जिसके चलते ठी.आई. केशव सिह आग बबूला हो गये ओर ग्राम काली पहाड़ी तक बस के चक्कर में जा पहुंचे यहां से वह उक्त बालाजी बस सर्विस की बस को अपने साथ करैरा थाने ले आए व बस स्टाफ को थाने में बंद कर दिया व उनकी मारपीट बेरहमी से कर दी जिसके कारण डायवर सतीश की मृत्यू हो गई थी जिसकी रिपोर्ट थाना करैरा में मृतक के पिता नारायण राय ने दिनांक 24.07.2001 को थाना करैरा में दर्ज कराई थी जिसमें थाना करैरा पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अपराध क्रमांक 252/2001 धारा 302, 34 आई.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया था। लेकिन अनुसंधान उपरांत उक्त मामले में एफ.आर. क्रमांक 28/2 लगाकर प्रकरण साक्ष्य के अभाव में समाप्त कर दिया था जिसपर मृतक के पिता ने ए.सी.जे.एम. न्यायधीश श्री एम.बी.एस.परिहार के न्यायलय में इस्तगासा प्रस्तुत किया जिसपर से इस्तगासा पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण समिट होकर दिनांक 28.01.2009 को अपर सत्र न्यायलय में साक्ष्य और विचारण हेतु प्रस्तुत हुआ जिसमें साक्ष्य और विचारण लगातार चला जिसपर से प्रकरण प्रमाणित पाते हुए विद्वान अपर सत्र न्यायधीश करैरा द्वारा गत 11 वर्ष से लंबित प्रकरण का फैंसला दिनांक 12.12.2012 को खुले न्यायलय में सुनाते हए धारा 302 के स्थान पर धारा 304 भाग 2 में प्रमाणित पाते हुए 8वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया अर्थ दण्ड अदा ना करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश पारित किया जिसकी पेरवी शासन की ओर से ए.जी.पी. श्री धनीराम यादव द्वारा की गई।

आयोग ने भी किया था जुर्माना


उक्त मामले में पूर्व में टी.आई. केशव सिह कुशवाह को दोषी मानते हुए एक लाख रूपये का जुर्माना किया था जो की इनके द्वारा जमा कर दिया गया था जो कि इनके दोषी होने का स्वये प्रमाण होकर घटना को सिद्ध कर रहा था।
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