जनसंपर्क विभाग वरिष्ट पत्रकारों को देगा-श्रृद्धानिधि

शिवपुरी/ राज्य शासन द्वारा वरिष्ट और बुर्जुग पत्रकारों की चिंता करते हुए श्रृद्धनिधि योजना प्रारंभ की गई है। इसके साथ निर्धारित योग्यता रखने वाले पत्रकारों को प्रतिमाह 5 हजार रूपयें तक श्रृद्धानिधि प्रदान की जावेगी। 

श्रृद्धानिधि ऐसे पूर्ण कालिक अधिमान्य पत्रकार को प्रदान की जावेगी। जो किसी दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र में कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक कार्य करते रहे हों और उनकी आयु 1 जनवरी की स्थिति में 62 वर्ष हों। इन्हें प्रतिमाह 5 हजार रूपयें श्रृद्धानिधि के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। 

श्रृद्धानिधि प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए दी जायेगी, श्रद्धानिधि उन पत्रकारों को दी जावेगी, जिन्हें राज्य शासन से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो, अधिमान्य पत्रकार को यह शपथपत्र देना होगा कि वह आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आता है, यह पात्रता उन अधिमान्य पत्रकारों को होगी जो जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश से कम से कम 10 वर्ष अधिमान्य रहे हो, एक पत्रकार को प्रतिमाह रूपयें 5 हजार तक श्रृद्धानिधि पात्रता होगी, अधिमान्य पत्रकार को बैंक में बचत खाता खुलवाना होगा। 

जिससे उनके बैंक खाते में राशि जमा की जा सकें। इसके लिए पत्रकार को आवश्यक प्रमाण पत्र वर्ष में 1 बार प्रस्तुत करना होगा, जिससे उनके बैंक खाते में प्रतिमाह श्रृद्धानिधि जमा की जा सकें, अधिमान्य पत्रकार पर किसी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए, श्रृद्धानिधि स्वीकृति के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय पांच सदस्यीय निर्णायक मण्डल का गठन होगा जो प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अपनी अनुशंसाऐं देगा। निर्णायक मण्डल की अनुशंसा शासन के लिए मान्य करना बंधनकारी नही होगा, श्रृद्धानिधि की पात्रता स्वीकृति के बाद ही किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यदि लाभार्थी का आचरण पत्रकारिता के मान्य सिद्धातों, मानदण्डों के विपरीत पाया जाता है या उनके विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो यह पात्रता समाप्त की जा सकेगी। 
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