पत्नि की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास

शिवपुरी- जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.एस. तोमर ने अपनी पत्नि की हत्या के आरोप में आरोपी रामकृष्ण धाकड़ पुत्र नक्टूराम धाकड़ उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम मकरारा थाना तेन्दुआ को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 2 हजार रूपए अर्थ दण्ड भी आरोपित किया गया है और अर्थ दण्ड अदा न करने पर उसे 2 माह अतिरिक्त रूप से जेल में काटने होंगे। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार 2 फरवरी 2011 ग्राम मकरारा में मृतिका गीता बाई धाकड़ की लाश उसके घर के कमरे में फांसी पर लटकी हुई पाई गई। प्रथम दृष्टि में यह प्रतीत होता था कि गीता ने आत्म हत्या की है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जांच में स्पष्ट हुआ की आरोपी रामकृष्ण धाकड़ जो कि मृतिका गीता का पति है ने जानबूझ कर अपनी पत्नि की गला दबाकर हत्या की और इस हत्या को आत्म हत्या का रूप देने के लिए उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। 

मेडीकल रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि फांसी के पूर्व गीता की गला दवाकर हत्या की गई थी। इसके पश्चात पुलिस ने गीता की मौत के मामले में हत्या का प्रकरण कायम कर आरोपी पति रामकृष्ण धाकड़ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। पक्ष विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है।