लुटेरे युवक को आठ वर्ष की सजा

shailendra gupta
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शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव ने पति पत्नी को कट्टा दिखा कर लूट मार डकैती करने वाले रिंकू को भादवि की धारा 392 व डकैती अधिनियम की धारा 11/13 के तहत आठ वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। अर्थ दण्ड न देने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास प्रथक से भुगताना होगा।



न्यायालय आरक्षक भागीरथ शाक्य ने बताया कि 2 अगस्त 2009 को श्रीराम गुप्ता निवासी पिछोर अपनी पत्नि रानी पुत्री आशा के साथ मोटर साईकिल पर बैठकर झांसी जा रहे थे तभी डामरौन सलैया के रास्ते में  दो मोटर साईकिलों पर सवार चार लड़के आ धमके। मोटर साईकिल रोककर एक ने कट्टा अड़ा दिया रानी के पर्स से दो हजार रूपए एटीएम  कार्ड, सोने की चूडिय़ा, मंगल सूत्र, सोने की जंजीर, अंगूठी, मोबाईल आदि छीनकर भाग गए वाद में थाना दिनारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायाधीश ने रिंकू उर्फ गोविंद निवासी लालगंज झांसी को सजा सुनाई।

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