मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन: गाड़ी में हुई गड़बड़ी तो कटेगा 440 का चालान

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भोपाल. आपका वाहन सड़क किनारे खड़ा है, उसका इंडिकेटर टूटा हुआ है या उसके टायर घिसे हुए हैं, अब इन सब लापरवाही के लिए ट्रैफिक पुलिस आपसे 440 रुपए का जुर्माना वसूल करेगी। अभी हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर धारा 177 के तहत वसूला जाने वाला जुर्माना 440 रुपए कर दिया गया है। अभी तक ट्रैफिक पुलिस इस धारा के तहत लापरवाह वाहन चालकों से सिर्फ 50 रुपए जुर्माना वसूलती थी। ट्रैफिक संचालनालय ने यह आदेश सभी पुलिस अधीक्षकों को भेज भी दिए हैं।

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना वाहन चालकों की आदत में आ चुका है। वे छोटी-छोटी गलतियां कर नियम का पालन करने की बजाय 50 रुपए जुर्माना देना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब जब ट्रैफिक पुलिस उनसे छोटी-छोटी गलतियों का 440 रुपए का जुर्माना वसूल करेगी तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करना उनकी मजबूरी होगी। छोटी-छोटी गलतियां जैसे तेज वाहन चालान, हेलमेट नहीं पहनना, तीन सवारी, घिसे हुए टायर, खराब हेडलाइट, इंडिकेटर टूटा होना, लाइसेंस न होना आदि के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन हुआ है, इसकी ज्यादातर लोगों को अभी जानकारी नहीं है।

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ जुर्माने का प्रस्ताव: ट्रैफिक संचालनालय ने पिछले महीने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट में मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान कर एक्ट में संशोधन किया जाए। यह जुर्माना 1000 रुपए होगा। यह प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित है। फिलहाल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करे।


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