खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम: 4 लाख का जुर्माना

शिवपुरी. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत शिवपुरी जिले में तीन फर्मों के खाद्य पदार्थों के नमून परीक्षण के दौरान मानक स्तर के नहीं पाए जाने पर कुल 4 लाख 5 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अभिहीत अधिकारी पा्रप्त जानकारी अनुसार गोविन्द गुप्ता फर्म, शुभम नमकीन भण्डार हनुमान गली शिवपुरी पर 45 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। जबकि मनोज तिवारी फर्म परमान्द लालचन्द शिवपुरी एवं दीप शर्मा सारदा सोल्वेंट लिमिटेड ए.बी.रोड बासखेड़ी शिवपुरी का नमूना मानक स्तर का नहीं पाए जाने पर विभिन्न धाराओं में 3 लाख 60 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। उक्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष मिश्रा एवं विष्णुदत्त शर्मा द्वारा की गई है।