पंचायत चुनावों में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा

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शिवपुरी. शिवपुरी जिले की पोहरी, बदरवास, खनियाधाना जनपद पंचायतों में रिक्त 5 सरपंच एवं 13 पंच पदों हेतु 26 दिसम्बर 2011 को मतदान एवं मतगणना होकर परिणामों की घोषणा की जाऐगी। निर्वाचन परिणामों की घोषणा तिथि तक आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहेगी।
अपर कलेक्टर आर.बी. प्रजापति ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश में उल्लेख किया है, कि सरपंच पद हेतु पोहरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भैसरावन में, खनियाधाना की गा्रम पंचायत बघारी और बदरवास जनपद पंचायत की गा्रम पंचायत कुटवारा एवं बिजरौनी और तिलातिली की क्षेत्र सीमा में कोई भी व्यक्ति अपने साथ आग्नेय शस्त्र, धारधार हथियार लेकर विचरण नहीं करेगा। 

सभी अस्त्र-शस्त्र धारको द्वारा मकान की चार दीवारी के अन्दर अपने अस्त्र-शस्त्र रखेगा। यह आदेश सुरक्षा बलों, प्रातीय शस्त्र बल, म.प्र.पुलिस, होमगार्ड, केन्द्रीय फोर्स, बैकों के गार्डों जो कि कानून व्यवस्था हेतु हथियार रखने हेतु अधिकृत किये गये है उन पर लागू नहीं होगा।

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