शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने निर्देश दिए है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराए जाने हेतु चिंहित स्थानों पर राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा की जाने वाली सभाओं की अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी 23-करैरा(अ.जा.), 24-पोहरी, 25-शिवपुरी, 26-पिछोर एवं 27-कोलारस द्वारा प्रदान की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट शिल्पा गुप्ता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्य स्थानों पर राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के द्वारा सभा हेतु अनुमति संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।
इस हेतु उपयोग किए जाने वाले स्थान, वाहन एवं लाउड स्पीकर (माइक) की अनुमति हेतु आवेदन पत्र संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करना होंगे तथा संबंधित थाना प्रभारी सभा स्थल का मौका मुआयना उपरांत विधिवत अपनी लिखित अनुशंसा, संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा संतुष्टि उपरांत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी उक्ताशय की अनुमति जारी कर एक प्रति उक्त विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन व्यय लेखा के प्रभारी अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।
नुक्कड़ सभाओं में किसी प्रकार का स्टेज, टेंट या विछात नहीं की जाएगी, संबंधित राजनैतिक दल/अभ्यर्थी ऐसे सभाओं में रिक्शा/ऑटो रिक्शा में माइक लगाकर संबंधित थाना प्रभारी को सूचित कर नुक्कड़ सभा कर सकते है, ऐसे रिक्शा/ऑटो रिक्शा व लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।
चिंहित स्थानों हेतु अनुमति हेतु आवेदन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय नेताओं के कार्यक्रम की प्रति के साथ सभा दिनांक से अधिकतम 04 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों के निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
स्टार प्रचारकों के लिए अनुमति हेतु आवेदन उक्त अवधि से पूर्व भी उनके कार्यक्रम की प्रति के साथ दिया जा सकता है। राजनैतिक दल/ अभ्यर्थियों को स्थान के अधिपति, स्वामी, स्थानीय प्राधिकारी से, सभा हेतु विधिवत पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी एवं इस हेतु निर्धारित धन राशि अनुमति उपरांत भुगतान करनी होगी। प्रत्येक मैदान पर अनुमति का समय प्रातः 08 बजे से 10 बजे, बाद दोपहर 02 बजे से 04 बजे, रात्रि 08 बजे से 10 बजे तक के ब्लॉक में दिया जाएगा। सभाओं की अनुमति 26 नवम्बर 2018 को अपराह्न 04 बजे तक की ही दी जाएगी।
सभा में यदि सभा स्थल की विधानसभा क्षेत्र एवं जिले से बाहर के कार्यकर्ता/वक्ता आते है तो उन्हें मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व दिवस को सभा स्थल के विधानसभा क्षेत्र एवं जिले की सीमा को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में अनिवार्यता छोड़ना होगा।
किसी भी राजनैतिक दल या उसके प्रत्याशी के स्टार प्रचारक की सभा उक्त ब्लॉक में निर्धारित किए गए घण्टों से भिन्न समय में चाही जाती है तो ऐसी अनुमति हेतु निर्धारित ब्लॉक में परिवर्तन उसी स्थिति में किया जा सकेगा, जब उस तिथि के 48 घण्टे पूर्व तक किसी अन्य राजनैतिक दल/प्रत्याशी द्वारा उसी स्थान हेतु उक्त दिनांक व समय के निर्धारित ब्लॉक में सभा स्थल की अनुमति सभा हेतु नहीं चाही गई हो।
सभा हेतु अधिकतम् दो घण्टे का समय ही दिया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का प्रत्येक राजनैतिक दल/अभ्यर्थी को पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। सभा के आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा कि वह सभा में विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था का प्रयत्न करने वालों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें।
स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करें। पुलिस के निर्देशों एवं सलाह का पालन करें। लाउण्ड स्पीकर की यदि आवश्यकता हो तो प्रयोग की अनुमति उपरोक्तानुसार अधिकारियों से पृथक से प्राप्त करना होगी। बैठक की समय-सीमा माईक, टेंट, व्यवसाइयों पर भी लागू होगी। लाउण्ड स्पीकर के होर्न तथा सभा स्थल के परिसर में ही लगाए जाएगें।
सभा स्थल के बाहर होर्न लगे होने पर आयोजकों एवं टेंट व्यवसायी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। सभा/नुक्कड़ सभा में होने वाला व्यय राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा में सम्मलित किया जाना आवश्यक होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
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