मतदान केन्द्र के 200 मीटर तक यह चीजे रहेगीं प्रतिबंधित, ऐसे बनेगें बूथ

0
शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर निर्देश दिए है कि 24 फरवरी 2018 को कोलारस विधानसभा उपनिर्वाचन सम्पन्न होने तक मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मोबाईल, कार्डलेस फोन का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध पीठासीन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक और सुरक्षा में लगे अधिकारियों/प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उक्त अधिकारियों को अपना मोबाइल साइलेन्ट मोड पर रखना होगा। 

श्री राठी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि मतदाताओं को अशासकीय मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के अंदर कोई बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर ऐसे परिसरों से 200 मीटर की दूरी होने पर ऐसे मतदान केन्द्रों के लिए एक उम्मीदवार का एक ही बूथ बनाया जा सकेगा। 

ऐसे बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियां लगाई जा सकेंगी। उसके साथ एक क्षत्रिय त्रिपाल का टुकड़ा भी लगाया जा सकेगा। बूथ के साथ कनाथे नहीं लगाई जाएगी। ऐसे बूथ बनवाने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पहले से लिखित रूप में रिटर्निंग ऑफिसर को उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी होगी। 

जहां ऐसे बूथ उसके द्वारा स्थापित कराए जाते है। इस संबंध में स्थानीय कानून के अधीन संबंधित सरकारी प्राधिकरणों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर परिषदों, शहरी क्षेत्र की समितियां आदि से लिखित में अनुमति लेनी होगी। 

बूथ प्रबंधकों को पुलिस एवं संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मांग करने पर उसकी लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी। ऐसे बूथ बनवाने पर आने वाले व्यय का लेखा निर्वाचन व्यय लेखा-जोखा में रखना अनिवार्य होगा। ऐसे बूथ निर्वाचकों को गैर सरकारी पहचान पर्चियां आयोग के निर्देशानुसार मुद्रित की जाएगी। 

जिन पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीत अथवा राजनैतिक दल का नाम नहीं होगा। किसी भी दल के ध्वज की अनुमति का कागज एवं पर्ची निषेधित होगी। किसी भी स्थिति में ऐसे बूथों के पास भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति दी जाएगी। न ही मतदान केन्द्रों पर आने की अनुमति दी जाएगी, जो पहले ही मतदान कर चुका हो। यह बात मतदाता की बांयी तर्जनी पर लगी अमिट स्याही से प्रमाणित हो जाएगी। 

बूथों पर बैठे हुए व्यक्ति मतदान केन्द्र पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी भी तरह की रूकावट नहीं डालेंगे अथवा दूसरे उम्मीदवारों के बूथों पर जाने से उन्हें नहीं रोकेगें या मतदाताओं को स्वयं उनकी इच्छा अनुसार मताधिकार का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की रूकावट नहीं डालेंगे। ऐसे बूथ पर केवल 3गुना 1.50 वर्ग फीट बैनर लगा सकेगा। 

जिस पर अभ्यर्थी का नाम उसका दल एवं चुनाव चिन्ह लिखा जा सकेगा। मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर अभ्यर्थी का बूथ पर बैठने वाले मतदान एजेंट एवं कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उसी मतदान केन्द्र का वोटर हो। उसके पास फोटो परिचय पत्र अथवा शासन द्वारा जारी किया गया ऐसा पहचान पत्र हो, जिस पर उसका फोटो लगा हो। मतदान एजेंट किसी भी स्थिति में मतदान के दिन मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाता सूची मतदान समाप्ति से पूर्व अपने साथ मतदान केन्द्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। 
Tags

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!