अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने एवं प्रदर्शन पर 3 मार्च तक रहेगा प्रतिबंध

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शिवपुरी। जिला प्रशासन ने विधानसभा क्षेत्र 27 कोलारस के उपनिर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न् कराए जाने के लिए चुनाव परिणामों की घोषणा होने तक जिला शिवपुरी के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र धारण एवं प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही कोलारस के सभी शस्त्रधारी अपने शस्त्र संबंधित थाने अथवा रक्षित निरीक्षक पुलिस लाइन में 26 जनवरी तक जमा करा सकते हैं। 

रैली एवं जलूस की अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर कोलारस देंगे
शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरुण राठी ने प्रचार-प्रसार के लिए राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा जलूस निकालने के संबंध में आदेश जारी कर निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कहा कि जलूस एवं मोटर साइकिल जलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यार्थी यह बात तय कर लें कि जलूस किस समय, किस स्थान से शुरू होकर किस मार्ग से जाएगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा। 

आयोजकों को कार्यक्रम के जलूस के रूट की अग्रिम सूचना क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को देना होगा। क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन अधिकारी आवेदन पत्र पर अपना मतांकन अंकित कर आवेदन पत्र अनुविभागीय दण्डाधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर कोलारस को अग्रेसित करेंगे। जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जलूस निकालने की अनुमति प्रदान की जाएगी।  
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