काली माता की मुर्ति को खंडित करने वाले आरोपी को 1 साल की जेल

शिवपुरी। जेएमएफसी रविन्द्र कुमार शर्मा शिवपुरी ने आरोपी हाकिम को काली माता की मूर्ति तोडने के जुम में 1 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 28 जुलाई 2016 को शाम 5 बजे आरोपी ने गीबरोद कॉलोनी सुरवाया स्थित काली माता के मंदिर में घुसकर कुल्हाडी से काली माता की मूर्ति तोड़ दी थी। 

मंदिर के बाहर खड़े लोगों के अंदर आकर देखा तो आरोपी ने मूर्ति के टुकड़े कर दिए थे और मंदिर से भाग गया था। मूर्ति तोडने से आरोपी ने गांव वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सुरवाया में केस दर्ज करवाया गया एवं चालान न्ययालय में पेश किया गया। 

यहां सुनवाई के दौरान आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी कल्पना गुप्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।