बड़ी खबर: कोलारस विधायक, दो पूर्व विधायक सहित 12 कांग्रेस नेताओं को 6 माह की सजा

0
शिवपुरी। जिले के कोलारस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रामसिंह यादव, शिवपुरी के पूर्व विधायक वीरेन्द्र रघुवंशी, कांग्रेस के पोहरी विधानसभा से पूर्व विधायक हरीबल्लभ शुक्ला सहित 12 कांग्रेसीयों को आज जिला एवं सत्र न्यायालय ने 6-6 माह की सजा से दण्डित किया है। साथ ही सभी आरोपीयों को एक-एक हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बीते 30 सितंबर 2011 को दिन के लगभग 1 बजे कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी में विधि विरूद्ध जमाव अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ उनके कर्तव्य के निर्वहन में आघात पहुंचाया था। एवं तत्कालीन कलेक्टर जोन किग्सली पर पथराव कर कार्यालय में तोडफ़ोड की थी। 

इस मामले में तत्कालीन नगर निरीक्षक दिलीप सिंह यादव ने 28 नाम दर्ज कांग्रेसी नेताओं पर धारा 148, 353 व 336 तथा अधि की धारा 3 के अंतर्गत मामला दर्ज कर केस डायरी माननीय न्यायलाय के समक्ष पेश की। इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शिवपुरी ने इस मामले में 12 आरोपीयों को 6-6 माह की सजा और एक-एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

सजा प्राप्त दोषी नेताओं के नाम इस प्रकार हैं
1 रामसिंह यादव पुत्र नारायण यादव निवासी खतौरा उम्र 74 वर्ष वर्तमान विधायक कोलारस
2 बीरेन्द्र रघुवंशी पुत्र नारायण रघुवंशी उम्र 52 वर्ष पूर्व विधायक शिवपुरी
3 हरीबल्लभ शुक्ला पुत्र प्रेमराज शुक्ला उम्र 68 गौतम विहार कॉलोनी पूर्व विधायक पोहरी
4 रामसिंह यादव पुत्र हरचरण यादव पूर्व पार्षद
5 रामकुमार शर्मा पुत्र शिवचरण लाल शर्मा
6 प्रतिभा रघुवंशी पत्नि रामकुमार रघुंवशी उम्र 35 वर्ष निवासी खण्डवा
7 जीतू रघुवंशी पुत्र नारायण सिंह उम्र 38 वर्ष 
8 सफदर बेग पुत्र लतीप बेग
9 हरभान पुत्र भूूूूरा बाथम उम्र 50 
10 मस्तराम पुत्र पन्नालाल खटीक उम्र 28 वर्ष
11 आंनद शर्मा पुत्र विद्याराम शर्मा 
12 मीना खटीक  पत्नि राजेन्द्र खटीक

जिन नेताओं को इस मामले में दोषमुक्त किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं: 
दीपक जोशी पुत्र सीताराम जोशी, दिलीप करारे बाबूलाल करारे, अब्दुल रफीक पुत्र नामदार खांन, विष्णु शिवहरे पुत्र रामजीलाल शिवहरे, केशव सिंह तोमर पुत्र बृखबान सिंह तोमर, माखन कुशवाह पुत्र परसादी कुशवाह, सविता जाटव पत्नि प्रदीप जाटव, धनियाबाई बाथम पत्नि रामप्रसाद बाथम, अमरसिंह पुत्र मंटोली लोधी, बल्लू खटीक पुत्र सिरिया खटीक, लखन प्रजापति पुत्र गणेश प्रजापति, राजेन्द्र खटीक पुत्र गनपत खटीक को इस मामले में न्यायालय ने बरी कर दिया है।

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!