नदी में नाबालिग के साथ अपहरण के आरोपी को 10 वर्ष की जेल, भरना होगा जुर्माना

पिछोर। अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने गुरुवार को अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा एवं 10 हजार रुपए का जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजकुमार पाठक ने की। 

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2016 को संजना परिर्वतन नाम पुत्री रमेश जाटव 16 वर्ष निवासी भौंती अपने घर पर थी। तभी आरोपी शिवकुमार पुत्र विनोद वंशकार 21 वर्ष निवासी कैडर आया और नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपहरण कर अपने साथ ले गया। 
जहां आरोपी ने करैरा के पास नदी में बालिका से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद 13 अप्रैल नाबालिग बालिका आरोपी के चंगुल से मौका पाकर भागकर घर आ गई। इसके बाद बालिका ने अपने पिता के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।