पिछोर। अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने गुरुवार को अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा एवं 10 हजार रुपए का जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजकुमार पाठक ने की।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2016 को संजना परिर्वतन नाम पुत्री रमेश जाटव 16 वर्ष निवासी भौंती अपने घर पर थी। तभी आरोपी शिवकुमार पुत्र विनोद वंशकार 21 वर्ष निवासी कैडर आया और नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपहरण कर अपने साथ ले गया।
जहां आरोपी ने करैरा के पास नदी में बालिका से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद 13 अप्रैल नाबालिग बालिका आरोपी के चंगुल से मौका पाकर भागकर घर आ गई। इसके बाद बालिका ने अपने पिता के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।