SC/ST एक्ट के तहत 144 लोगों को सहायता वितरित

शिवपुरी : मध्यप्रदेश आकस्मिकता योजना अत्याचार निवारण के तहत शिवपुरी जिले में एक अक्टूबर 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक की अवधि में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गो के 107 प्रकरणों में 144 व्यक्तियों को 88 लाख 35 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदाय की गई। जिसमें अनुसूचित जाति के 88 प्रकरणों में 120 व्यक्तियों को 75 लाख 90 हजार रूपए की राशि, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के 19 प्रकरणों में 24 व्यक्तियों को 12 लाख 45 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदाय की गई है। 

कलेक्टर श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नियम 1995 के तहत आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की आयोजित त्रैमासिक बैठक में दी। 

जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में आज आयोजित बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग की जिला संयोजक सुश्री शिवानी चतुर्वेदी, पिछड़ा वर्ग कल्याण के सहायक संचालक श्री व्ही.के.माथुर, उपपुलिस अधीक्षक अजजा सहित सदस्यगण आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बैठक में बिन्दुवार चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन के निर्देशानुसार प्रति 3 माह में खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाली बैठक भी नियमित रूप से आयोजित हो। 

बैठक में अन्वेषण अधिकारियों द्वारा अधिनियम के तहत पंजीवद्ध प्रकरणों के किए गए अन्वेषण की भी अधिकारीवार समीक्षा की गई। बैठक में पीडि़त व्यक्तियों को दी गई राहत राशि एवं उनके पुर्नवास अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में प्रकरणवार अभियोजन की समीक्षा की गई। 

14 प्रकरणों में दोषियों को हुई सजा
बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के तहत जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 तक कुल 736 प्रकरणों में से 14 प्रकरणों में दोषियों को सजा दी गई। जबकि 19 प्रकरणों में राजीनामा किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय उपरांत एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 तक बंधन मुक्त किए गए 65 व्यक्तियों को 43 लाख 25 हजार 750 रूपए की राशि प्रदाय की गई।