
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में आदतन अपराधी संतेन्द् पुत्र भगवान सिंह यादव और धनपाल पुत्र भगवान सिंह यादव निवासी एडवारा थाना इंदार जिला शिवपुरी को तथा रामस्वरूप पुत्र ताराचंद रावत निवासी सिंहनिवास थाना कोतवाली शिवपुरी को म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क) एवं (ख) के अंतर्गत एक वर्ष के लिए जिलाबदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की सीमा से आगामी आदेश तक निरूद्ध किया गया है।