शिवपुरी। जिले के कृषकों की फसलों की सिंचाई को दृष्टिगत रखते हुए नलकूप खनन एवं गहरीकरण पर लगी रोक को 31 जनवरी 2016 तक हटा दिया गया है।
जिला कलेक्टर राजीव दुबे ने इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया है कि उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग शिवपुरी द्वारा 5 जनवरी को दिए गए पत्र के तहत कृषकों की फसलों की सिंचाई को दृष्टिगत रखते हुए नलकूप खनन एवं गहरीकरण पर रोक हटाने की अनुशंसा की थी।
इसी को मद्देनजर रखते हुए जारी आदेश कर निर्देश दिए है कि नवीन नलकूप खनन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि पूर्व से उत्खनित नलकूप पर विपरीत प्रभाव न पड़े। भविष्य में पेयजल की आवश्यकता होने पर जनहित में उत्खनित नलकूप का अधिग्रहण किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शिवपुरी के प्रस्ताव पर 19 अक्टूबर 2015 द्वारा म.प्र. पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के तहत शिवपुरी जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था।

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