एसपी ऑफिस के एएसआई का चैक बाउंस: एक वर्ष का कारावास

शिवपुरी- पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ एक एएसआई के द्वारा दिया गया चैक बाउंस के आरोप में उसे न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। इस दण्ड स्वरूप एएसआई को माननीय रविन्द्र कुमार शर्मा जेएमएफसी द्वारा 01 वर्ष के कारावास की सजा सहित 02 लाख 50 हजार रूपये के प्रतिकार के रूप में दण्ड लगाकर दंडित किया है। 

इसके अलावा दण्ड अदा ना चुकाने पर आरोपी एएसआई को अतिरिक्त 03 माह का कारावास भी भुगतना होगा। परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव द्वारा की गई। 

विवरण अनुसार यह कि अभियुक्त एएसआई महावीर शाक्य पुत्र बनवारी लाल शाक्य निवासी नाई की बगिया शिवपुरी ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 02 लाख रूपये बतौर उधार ऋण के रूप में परिवादी प्रदीप सिंह तोमर पुत्र जिलेदार सिंह तोमर निवासी शिवा नगर शिवपुरी से उधार प्राप्त किए थे। 

जिसके एवज में आरोपी ने परिवादी को चैक क्रमांक 015677 दिनांक 15.02.2013 का बैंक ऑफ इंडिया शाखा शिवपुरी का प्रदाय किया था। भुगतान की देय तिथि के बाद जब परिवादी ने अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शिवपुरी में लगाया तो उक्त चैक बाउंस हो गया। 

तत्पश्चात फरियादी ने आरोपी को अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से चैक में वर्णित धनराशि की प्राप्ति हेतु नोटिस भेजा। इस पर आरोपी ने नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उक्त चैक राशि को प्रदाय नहीं की। जिसे लेकर परिवादी ने आरोपी के विरूद्ध अपने अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से न्याय हेतु न्यायालय की शरण ली। 

माननीय न्यायालय रविन्द्र कुमार शर्मा जेएमएफसी द्वारा संपूर्ण मामले की विवेचन उपरांत आरोपी एएसआई महावीर शाक्य के विरूद्ध धारा 138 प्रकरण लिखित अधिनियम में एक वर्ष का सश्रम कारावास और 02 लाख 50 हजार रूपये के प्रतिकार के रूप में दण्ड लगाकर दंडित किया है तथा उक्त रूपये ना देने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।