शिवपुरी। जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत संपूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर निजी नलकूपो के खनन व पुराने नलकूपों की सफाई पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि आदेश का उल्लघंन दण्डनीय उपराध है। जिसको विधिवत संज्ञान में लिया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितिया होने पर केवल पेयजल के प्रयोग हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अधिनियम एक ग्राम में एक ट्यूववेल खनन् की अनुमति दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जिले में औसत वर्षा से कम वर्षा होने के कारण भूमिगत जल स्तर में निरंतर गिरावट आने के कारण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा पर जल अभाव ग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही की गई है।


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