शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्याम बिहारी शर्मा एवं सदस्य अंजू गुप्ता ने नगर पालिका सीएमओ कमलेश शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
बताया जा रहा है कि आज एक मामले में उन्हे जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय में पेश होना था लेकिन न तो वे पेश हुए और न ही उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि आया जिसको न्यायालय ने निदंनीय माना और यह वारंट जारी करने के आदेश दिए।
अभियोजन के मुताबिक वार्ड नंबर 11 महाराणा प्रताप कॉलोनी में रहने वाले ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान का विगत दिनो नगर पालिका के कर्मचारियों ने स्थानीय वार्ड पार्षद नीलम बघेल के पति अनिल बघेल के कहने पर वैध होने के बाद भी नल कनेक्शन काट दिया।
इस मामले में पीडि़त ज्ञानेन्द्र ने नगर पालिका में शिकायत कर कनेक्शन को जोडऩे की मांग की लेकिन नगर पालिका ने कनेक्शन नही जोड़ा।
बाद में पीडि़त ने अपने अभिभाषक शैलेन्द्र समाधिया के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में उक्त मामले को लगाया जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 4 मई को नगर पालिका सीएमओ शर्मा को न्यायालय में उपस्थित होकर इस मामले में जबाब देने के लिए आदेश दिया था लेकिन सीएमओ न्यायालय में हाजिर नही हुए जिस पर से यह वारंट जारी किया गया।