राज्य शासन ने लोक सेवा गारंटी में की सेवाओ की बढोत्तरी

shailendra gupta
शिवपुरी। राज्य में लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम वर्ष 2010 से लागू है। इन सेवााओ का लोकहितार्थ को देखते हुए राज्य शासन ने सेवाओ की बढोत्तरी की है।

विदित हो कि अधिनियम के अतंर्गत राज्य शासन की ओर से विभिन्न विभागों की जनसामान्य को दी जाने वाली सेवाओं को नियत समय-सीमा में प्रदाय कराना इस कानून का उद्देश्य है।

वर्तमान में 21 विभागों की 102 सेवाएं इस अधिनियम के तहत  अधिसूचित है। प्रदेश के 336 लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से अभी तक 15 विभागों की 48 अधिसूचित सेवाएं ऑनलाईन जनसामान्य को प्रदाय की जा रही है। ऑनलाईन सेवाओं के प्रदाय में एक नया अध्याय जोड़ा गया है।

अब 48 पूर्व सेवाओं के साथ योजना आर्थिकी एवं सां ियकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, श्रम, नगरीय प्रषासन एवं विकास, राजस्व, सामान्य प्रषासन, महिला बाल विकास एवं गृह विभाग की  20 अन्य अधिसूचित सेवाओं को दिनांक 12.12.2014 से ऑनलाईन किया गया है।

ये सभी सेवाएं अब प्रदेश के लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन दी जा सकेगी। इन 20 सेवाओं के साथ लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन दी जाने वाली सेवाओं की सं या 68 हो गई है। सेवाओं के लिए सॉ टवेयर एनआईसी द्वारा निर्मित है।

Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!