निर्धारित समय पर जानकारी नहीं दी तो सीएमओ पर लगा जुर्माना

शिवपुरी। आरटीआई कार्यकर्ता विजय शर्मा को उनके द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध न कराने के आरोप में राज्य सूचना आयुक्त ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके आचरण को अनुचित बताया है और नगरपालिका के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी पूर्व सीएमओ पीके द्विवेदी पर एक हजार रूपये का जुर्माना आरोपित किया है।


राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने फैसले में लिखा है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी पीके द्विवेदी ने सूचना के आवेदन का निराकरण धारा 7 के अनुसार नहीं कर जानकारी प्रदाय करने में असावधानीपूर्व हीलाहवाली की है। अपीली अधिकारी ने पांच दिन के अंदर चाही गई जानकारी प्रदाय करने का आदेश दिया गया था। जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आईटीआई कार्यकर्ता विजय शर्मा ने नगरपालिका से मोटरक्रय संबंधी जानकारी चाही थी। लेकिन तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई तथा राज्य सूचना आयुक्त  को बताया कि  मैं 24 अप्रैल 2014 को पदमुक्त होकर स्थानांतरित हो चुका हूं मुझे 2012 के इस प्रकरण से संबंधित तथ्य ज्ञात नहीं है। उनके इस अनुचित आचरण पर आयुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त की।

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