गवाहों के होस्टाइल होने पर होगी कानूनी कार्रवाई: कलेक्टर

शिवपुरी। कलेक्टर राजीव दुबे ने कहा कि सामान्यता देखा जाता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर किए गए अत्याचारों के प्रकरणों को हारने का कारण गवाहों का होस्टाइल होना होता है।
उन्होंने कहा कि ऐसे गवाह जो जानबूझ कर अथवा किसी दवाब या प्रभाव में आकर होस्टाइल होते है, उन पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। वे अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के अधीन जिला स्तरीय सर्तकता एवं मानीटरिंग समिति की त्रैमासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बैठक में अधिनियम में 23 जून 2014 में किए गए नवीन संसोधनों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत 82 प्रकरणों में 110 हितग्राहियों को 49 लाख 50 हजार रूपये की राहत राशि स्वीकृत की गई। उपरोक्त जानकारी जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग आई.यू.खांन ने जिला सर्तकता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक में दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ.एम.एस.सिकरवार, अपर कलेक्टर जेड.यू.शेख के अलावा जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


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