गवाह के हत्यारे को आजीवन कारावास

shailendra gupta
शिवपुरी। करैरा अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसएस परमार ने 17 माह पुराने एक हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास व तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई ह।

यह फैसला सीहोर गांव में मई 2013 में हुए एक कत्ल के मामले में दिया है, जिसमें आरोपी ने बलात्कार के आरोप में गवाही देने पर युवक को धरादार हथियार से मौत के घाट उतार दिया था।

सीहोर गांव में 18 मई 2013 की शाम आरोपी सतीश पुत्र रामेश्वर दयाल शर्मा उम्र 40 वर्ष ने अपने घर के पास में रहने वाले धारी पुत्र बाबूलाल योगी उम्र 45 वर्ष निवासी सीहोर के साथ बैठ कर शराब का सेवन किया आरोपी और मृतक दोनो ने मिलकर मृतक के घर पर ही देर रात तक बैठे रहे।

फिर देर रात आरोपी सतीश ने धारदार हथियार से धारी की गर्दन और जांघ काटकर मौत के घट उतार दिया घटना के बाद आरोपी ने मृतक को उसके घर में ही गड्ढा खोद कर दफना दिया और बाहर से ताला बंद कर दिया ग्रामीणों के पूछने पर आरोपी ने यह कहानी गढ़ दी कि धारा अपने पत्नी और बच्चे को लेने गया है तथा 10 साल बाद लौटेगा वह मकान की चाबी भी अपने साथ ले गया है।

 लेकिन मृतक के भतीजे संतोष और उसके परिजनों को इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने मकान का ताला तोड़ कर देखा यहां मिट्टी बिखरी पड़ी थी इस पर जब खुदाई की गई तो धारा का शव उसमें मिला घटना के बाद आरोपी फरार हो गया।

इसकी सूचना मृतक के परिजनों ने 20 मई को पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने त तीश करते हुए आरोपी को गिर तार कर चालान न्यायालय में पेश किया आरोपी ने कुबूल किया कि मृतक ने आरोपी के एक बलात्कार के केस में कोर्ट में गवाही दी थी। तभी से आरोपी ने बदला लेने की ठान ली थी।

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