शिवपुरी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश श्रीवास्तव ने सोमवार को दिए एक फैसले में मंदिर पर दर्शन करने आए एक दर्शनार्थी को गुप्ती मारकर उसे मौत के घाट उतारने वाले पुजारी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
फरियादी की ओर से पैरवी एडवोकेट योगेन्द्र विजयवर्गीय ने की, अभियोजन के अनुसार फरियादी कल्पना पत्नी संदीप श्रोतीय निवासी कोलारस अपने पति संदीप भाई संतोष मिश्रा व वाहन चालक देवेन्द्र शर्मा के साथ सफारी कार क्रमांक एमपी 33 सी 2023 के साथ 13 दिस बर 2013 को दर्शन करने के लिए कदवाया के सिंघारई माता मंदिर पर दर्शन करने गई थी।
माता के मंदिर से दर्शन करके लौटते समय वह बहेरन आश्रम पर हनुमान जी के दर्शन के लिए गए बहेरन आश्रम पर रहने वाले पुजारी देवेन्द्र दुबे उर्फ बाबा पुत्र कुंवर लाल दुबे ने संदीप से कहा कि हनुमान जी की मूर्ति पर चोला चढ़वा दो इस पर संदीप ने देवेन्द्र दुबे से कहा कि अभी वह चोला का सामान नहीं लाया हैए एक दो दिन में आकर चढ़वा देगा इसी बात पर देवेन्द्र बाबा अपने कमरे में गया और वहां से गुप्ती लाकर संदीप को घायल कर दिया संदीप को बचाने के लिए जब कार का ड्राइवर देवेन्द्र शर्मा आया तो देवेन्द्र बाबा ने उसे भी घायल कर दिया।
घायल संदीप व देवेन्द्र को इलाज के लिए अस्पताल लाते समय संदीप ने रास्ते में ही दम तोड़ दियाए जबकि देवेन्द्र को इलाज के लिए ग्वालियर रैफर किया गया पुलिस देवेन्द्र बाबा के खिलाफ हत्या सहित हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया न्यायाधीश ने मामले में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर उसे आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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