अशिक्षित बेरोजगारों को भी मिलेगा ऋण

शिवपुरी-अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित कराने के लिए अंत्यावसायी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसमें 350 हितग्राहियों को लाभांवित किया जावेगा। इस योजना के तहत आवेदन पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड की प्रतिलिपि कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति शिवपुरी में कार्यालयीन समय में जमा किये जावेगें।

कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग शिवपुरी जिले का मूल निवासी हो, आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का चूककर्ता, अशोधी (डिफोल्टर) नहीं होना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी शासकीय योजना के अंतर्गत पूर्व से ऋण अथवा सहायता प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए शिक्षा का कोई बंधन नहीं है। अधिक जानकारी अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति शिवपुरी से प्राप्त की जा सकती है।