फिर गुर्राए कलेक्टर: आदर्श आचरण संहिता का पालन कड़ाई से करो

शिवपुरी। भाजपा विधायक माखनलाल राठौर द्वारा खुलेआम सरकारी भवन का भूमि पूजन करने के बावजूद चुपचाप बैठे कलेक्टर आज फिर सरकारी प्रेसनोट में गुर्राते हुए मिले। मीटिंग में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सरकारी प्रेसनोट में लिखा है कि 'कलेक्टर ने हर हाल में आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं'।

धरातल पर क्या कुछ हो रहा है यह आपको पता ही है, उल्लंघन की खबरों में हम लगातार आपको अपडेट भी करवाते रहेंगे, फिलहाल पढ़िए यह प्रेसनोट जो कलेक्टर के आफिस से जारी किया गया। आचार संहिता का उल्लंघन होने के बावजूद कार्रवाई ना करने के बाद बुलाई गई मीटिंग में क्या हुआ यह तो पता नहीं परंतु प्रेसनोट में लिखा है कि:-

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर.के.जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2013 की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई। आदर्श आचरण संहिता का पालन कड़ाई से किया जावे। इस कार्य में राजनैतिक दल भी सहयोग करें। उन्होंने यह बात गत दिवस निर्वाचन की स्टेडिंग कमेटी की बैठक में कही। 

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र सिंह सिकरवार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मधुकर अग्नेय, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री पी.के.श्रीवास्तव, राजनैतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री श्री ओमप्रकाश शर्मा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद प्रतिनिधि श्री हरवीर सिंह रघुवंशी व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

श्री जैन ने कहा कि फ्री एवं फेयर इलेक्शन के लिए आवश्यक है कि आर्दश आचरण संहिता का कड़ाई से पालन किया जावे तथा चुनाव में विघ्न फैलाने वाले तत्वों से कड़ाई से निपटा जावें। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित व निर्विघ्न ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए है, रिटर्निंग आफिसर इन निर्देशों का गंभीरता से अध्ययन करे लें तथा निर्देशानुसार तैयारिया करें। 

उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, समीक्षा और नाम वापसी के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मतदान कार्य सम्पादित कराने हेतु मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री प्रदाय एवं वापिसी करने हेतु बनाये गये केन्द्रों पर पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जायें और गत विधानसभा चुनावों की अपेक्षा वितरण व सामग्री संग्रहण करने वाले कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ाई जाये, जिससे मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री प्राप्त करने और वापिस करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। 

उन्होंने राजनैतिक दलों से अपेक्षा कि वह आदर्श आचरण संहिता के निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगें। कलेक्टर श्री जैन ने संपत्ति विरूपण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1965 के प्रावधानों से भी अवगत कराया।