मलेरिया टैक्नीकल भर्ती में भारी अनियमितताऐं

शिवपुरी-जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मलेरिया टैक्नीकल सुपरवाईजर की भर्ती में मनमानी करते हुए पात्र आवेदकों को अपात्र बताते हुए अपात्रों को पात्र बताया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में चूंकि स्थानीय व जिले के अभ्यार्थियों का चयन करना था लेकिन कुछ आवेदकों जो इस भर्ती के लिए सभी अर्हताऐं पूर्ण करते है उन्हें इस सूची में शामिल ही नहीं किया गया बल्कि अपात्रो व अन्य दीगर जिलों के निवासियों को पात्रों में शामिल किया गया है।

जिससे यह भर्ती अनियमितताओं की जांच में आ गई है। इस संबंध में पीडि़त अभ्यार्थियों ने जिला कलेक्टर से स्वास्थ्य समिति द्वारा की गई भर्ती को निरस्त करते हुए नए सिरे से भर्ती की मांग की है। 

शिकायती आवेदन में पात्र अभ्यार्थी गजेन्द्र पुत्र सीताराम गौतम, नितिन पुत्र कालीचरण गौतम, गजेन्द्र पुत्र अशोक सिंघल व राजीव पुत्र प्रागी लाल गुप्ता निवासी जिला शिवपुरी ने बताया कि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मलेरिया टैक्नीकल सुपरवाईजर की भर्ती में मनमानी की गई है जहां हम सभी पात्र अभ्यार्थी सभी नियम व शर्तों को पूर्ण कर रहे है लेकिन यहां स्वास्थ्य समिति द्वारा नियम व शर्तों का उल्लंघन कर यहां दूसरे जिले के आवेदकों जैसे कि विनोद शर्मा जिला भिण्ड, रौनक सोलंकी जिला झाबुआ, रमेशचन्द्र सोलंकी जिला झाबुआ, मनीष सोनवानी जिला डिंडोरी व मुकेश अरन जिला ग्वालियर को प्राथमिकता दी गई है जबकि भर्ती प्रक्रिया के तहत कॉलम नं.04 में स्पष्ट लिखा है कि जिले के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यानुभव में आने वाले अभ्यार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। 

यहां हमें ही अपात्र बता दिया गया जबकि हम सभी आवेदक इस भर्ती प्रक्रिया के लिए समस्त अर्हताऐं पूर्ण करते है और स्थानीय निवासी व कार्य अनुभव भी है इसके बाबजूद भी हम सभी प्रार्थीगणों का नाम सूची में शामिल नहीं किया गया। इस संबंध में 7 जनवरी को सीएमओ व जन शिकायत निवारण विभाग म.प्र.शान भोपाल एवं 8 जनवरी व 15 जनवरी को जनसुनवाई में भी शिकायत की गई लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभी आवेदकों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग की समिति से जांच न कराते हुए कलेक्टर द्वारा समिति का गठन कर इस मामले की जांच करवाई जावे साथ ही दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही और अपात्रों व पात्रों के साथ न्याय किया जाए।