लूट सहित हत्या करने वालों को 8 साल का सश्रम कारावास

शिवपुरी-न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले में लूट सहित हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित दो आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव ने गुरूवार को सुनाए फैसले में 8-8 साल का सश्रम कारावास सहित 10-10 हजार रूपये का अर्थदण्ड चुकाने का आदेश दिया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिवनारायण वर्मा ने की। 

अभियोजन के अनुसार 17 जनवरी 2011 को भौंती निवासी रामनिवास पुत्र बैजनाथ साहू ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई कि वह वह अपनी लोडिंग वाहन को लेकर फिल्टर रोड करैरा पर खड़ा था उसी समय उसके पास दो अज्ञात व्यक्ति आए तथा पांच सौ रूपये भाड़े पर टेक्सी को किराए पर लिया और कहा कि वह कारेवाह से करैरा के लिए धान लाने के लिए चलना है और वह अपना लोडिंग वाहन कारेवाह ले गया। 

तभी कारेवाह के हार में पहुंचते ही दोनों ने उसे टेक्सी से उतारकर पिटाई की और जेब में रखे 22 हजार रूपये व मोबाईल लूट लिया तथा जान से मारने की नियत से उस पर कट्टे से फायर किया जो उसके माथे पर लगा। पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की तो पता चला कि लूट की यह बारदात कुलदीप पुत्र निर्भय रावत, राघवेन्द्र पुत्र आत्माराम रावत निवासगढ़ राजपुर दिहाएला थाना करैरा ने कारित की है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लूटा गया माल बरामद कर विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया।

माननीय न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी राघवेन्द्र  का प्रकरण सुनवाई हेतु बाल न्यायालय में भेज दिया तथा कुलदीप के प्रकरण की सुनवाई करते हुए मामले में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपी को लूट सहित हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए धारा 394 में 8 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 307 में 8 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न देने पर एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।