जिले में धारा 144 लागू

शिवपुरी-मंडी निर्वाचन 2012 के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आर.के.जैन द्वारा धारा 144 के तहत सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना और उनका प्रदर्शन करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये आदेश 22 दिसम्बर 2012 तक प्रभावी रहेगा। 

कलेक्टर श्री आर.के.जैन ने दण्ड प्रक्रिया सहिंता 1973 की धारा 144 के अतर्गत जिले में सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, सभी प्रकार के हथियारों घातक पदार्थों को साथ लेकर चलना उनका प्रदर्शन करना स्वागत, उत्सव समारोह में हवाई फायर करना वैध अनुज्ञप्तिधारियों को छोडकर बारूद और फटाखों का संग्रहण करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी राजनैतिक दल बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए कोई जलूस आम सभा सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं कर सकेगा। 

कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर ईट पत्थर के रोड़े, डंडे, लाठी, सरिया, स्टीक, लोहे की जंजीर, एयरगन आदि एकत्रित नहीं कर सकेगा। उक्त निर्देशों की अवेलना करने पर व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्डा संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत आपराधिक दण्डनीय प्रकरण पंजीवद्ध किया जावेगा।