नरवर में मतदान 16 जनवरी से धारा 144 प्रभावी

शिवपुरी-नगर परिषद निर्वाचन 2013 के अंतगर्त जिले की नरवर नगर परिषद हेतु 16 जनवरी को मतदान तथा 18 जनवरी को मतगणना कराई जावेगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु नरवर नगर परिषद क्षेत्र हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलाधीश आर.के.जैन ने कहा कि धारा 144 के तहत नगर परिषद नरवर के निर्वाचन 2013 हेतु चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के दिनांक तक किसी भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थियों द्वारा निकाली जाने वाली यात्राओं/जुलूस/जनसंपर्क आदि में आतिशबाजी/डी.जे. का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उम्मीदवारों द्वारा मतदान केन्द्र की 200 मी. के अंदर किसी भी प्रकार का चुनाव कार्यालय स्थापित नहीं किया जावेगा। 

चुनाव कार्यालय पर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारण यंत्र लाउडस्पीकर आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। चुनाव कार्यालय खोले जाने की लिखित सूचना संबंधित थाने में दी जाना अनिवार्य होगी। मतदान दिवस के 48 घण्टें पूर्व 14 जनवरी 2013 के सांय 5 बजे पश्चात अध्यक्ष/पार्षद पद के अभ्यर्थियों को एक वाहन के उपयोग की अनुमति दी जावेगी जो संबंधित रिटर्निग ऑफिसर से प्राप्त करना आवश्यक होगी तथा ऐसे अनुमति की मूल प्रति वाहन के अगले शीशे पर चस्पा करना आनिवार्य होगा, फोटो प्रति मान्य नहीं होगी।

 अभ्यार्थी को आवंटित वाहन में अभ्यार्थी की अनुपस्थिति में अन्य कोई उपयोग नही कतर सकेगा, मतदान दिनांक को वाहन का उपयोग मतदाताओं के लाने-ले जाने के लिए निषिद्ध रहेगा। जिन वाहनों को मतदान दिवस हेतु अनुमति प्रदाय की जावेगी वे अनुज्ञात वाहन पर किसी प्रकार के पोस्टर/प्ले कार्ड/वेनर/झण्डा नही लगाया जा सकेगा।

कलेक्टर श्री जैन ने बताया कि मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के अंदर अभ्यार्थी/अभिकर्ता/मतदाता मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतदान दिवस को अभ्यर्थी का अभिकर्ता मतदान केंन्द्र के भीतर से मतदाता सूची को बाहर नहीं ले जावेगा। मतगणना भवन तथा परिषर में निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता मोबाईल फोन का उपयोग नही कर सकेंगे। नगर परिषद क्षेत्र नरवर के आम निर्वाचन 2013 हेतु मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 14 जनवरी 2013 के सांय 5 बजे के बाद नगर परिषद क्षेत्र नरवर में बाहरी व्यक्तियों (निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी/कर्मचारी/सुरक्षा बलों को छोड़कर) का प्रवेश वर्जित रहेगा। 


10 अपराधी जिलाबदर


शिवपुरी- कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी आर.के.जैन ने अपराधी प्रवृति के 10 व्यक्तियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है। अपर जिला दण्डाधिकारी डी.के.जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राजय सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत इन 10 आरोपीगणों को जिला शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, दतिया, श्योपुर, मुरैना, अशोकनगर की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि हेतु आरोपी संतोष शर्मा पुत्र श्रीदेवी शर्मा निवासी श्रीराम कॉलोनी थाना कोतवाली जिला शिवपुरी, आरोपी सतेन्द्र सिंह यादव पुत्र भगवान सिंह यादव निवासी ग्राम एडवारा थाना इन्दार जिला शिवपुरी, आरोपी रिंकू पुत्र प्रेमसिंह ठाकुर निवासी मगरौनी थाना नरवर जिला शिवपुरी, आरोपी अशोक पुत्र जगदीश जोगी निवासी कालामढ़ थाना बैराड़ जिला शिवपुरी, आरोपी दासू पुत्र बैजू जाटव निवासी ग्वालीपुरा थाना पोहरी जिला शिवपुरी, आरोपी बन्टी उर्फ  फ रीद खांन पुत्र बहीद खांन निवासी चंदावनी थाना भौंती जिला शिवपुरी, आरोपी संजय खटीक पुत्र कैलाश खटीक निवासी डबरा ग्वालियर जिला ग्वालियर हान निवासी संजय कॉलोनी थाना कोतवाली जिला शिवपुरी, आरोपी अखिलेश पत्र प्रागीलाल दुबे निवासी हिम्मतपुर थाना पिछोर जिला शिवपुरी, आरोपी सिरनाम पुत्र हरिबिलास गडरिया निवासी नयागांव थाना पोहरी जिला शिवपुरी, आरोपी जयसिंह पुत्र पतुआ खंगार निवासी ग्राम उपसिल थाना पोहरी जिला शिवपुरी को जिला बदर घोषित किया है। 


नरवर नगर में हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित


शिवपुरी-नरवर के थाना प्रभारी गुरगेला के मुताबिक 16 जनवरी 2013 को नगर परिषद नरवर के चुनावों के क्रम में संपूर्ण नरवर नगर की सीमा में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आर के जैन द्वारा समस्त प्रकार के हथियार, बंदूक, पिस्तल, चाकू, बल्लम, लाठियां आदि लेकर चलना प्रतिबंधित कर दिया है तथा संपूर्ण नरवर नगर क्षेत्र संवेदनशील होने से कलेक्टर श्री जैन द्वारा सभी प्रकार के लायसेंसी हथियारों की अनुज्ञप्ति 19 जनवरी 2013 तक निरस्त कर समस्त हथियार पुलिस थाना नरवर में जमा कराने के आदेश पारित किये है।