
मनरेगा अधिनियम 2005 में निहित निर्देशों की अवहेलना की जाकर मजदूरों को रोजगार से वंचित रखे जाने पर, म.प्र.पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3(1)(एक)(दो)(तीन) का पालन न करने एवं नियम 23 के प्रावधान अनुसार म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत ग्राम पंचायत कपराना सचिव प्रेमशंकर दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। ग्राम पंचायत कपराना के सचिव का अतिरिक्त प्रभार धमेन्द्र चतुर्वेदी सचिव ग्राम पंचायत जामखो को सौंपा गया है।
इसी प्रकार खेत सड़क योजना में मजदूरों से कार्य न कराए जाने, पदीय दायित्वों व कर्तव्यों के निर्वाहन में गंभीर लापरवाही व शासन निर्देशों की अवेहलना किए जाने पर पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत शिवपुरी रामकृष्ण चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।