SETH HONDA AUTOMOBILE के खिलाफ फैसला

शिवपुरी। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एके भाटिया और सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा ने उपभोक्ता डॉक्टर किशोर कुमार शर्मा को राहत प्रदान करते हुए होण्डा मोटरसाइकिल कंपनी के मालिक और डीलर को आदेश दिया है कि वह एक माह के भीतर उपभोक्ता को नई होण्डा मोटरसाइकिल प्रदाय करे।

इसके साथ ही उसे रजिस्ट्रेशन और बीमा की राशि भी देना होगी। निर्र्धारित समयावधि में मोटरसाइकिल न देने पर होण्डा कंपनी को मोटरसाइकिल दिए जाने के दिनांक तक 6 प्रतिशत ब्याज भी उपभोक्ता को अदा करना होगा। 

डॉ. किशोर कुमार शर्मा पेशे से दंत चिकित्सक है। उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत परिवाद में उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 9 नव बर 2015 को सेठ ऑटो मोबाईल्स होण्डा विष्णु मंदिर के पास शिवपुरी से मोटरसाइकिल क्रय की गर्ई थी। जिसमें निर्माण संबंधी त्रुटि थी। 

गाड़ी के कर्ई नट लूज थे, टंकी भी हिल रही थी तथा सार्ईड का मडगार्ड भी हिल रहा था। इस पर उसे आश्वासन दिया गया था कि प्रथम सर्विस के समय समस्त खामियां दूर कर दी जाएगी। 

जब वह प्रथम सर्विस कराने 1.12.2015 को वितरक के सर्विस सेंटर पर पहुंचा तो उसे बताया गया कि वाहन के इंजन में नट फंसा हुआ है और वाहन का इंजन खोलना पड़ेगा। लेकिन उसने मना कर दिया तथा उसकी शिकायत भी दर्ज नहीं की गई।  

तब से उक्त वाहन कंडम स्थिति में पड़ा हुआ है। इस प्रकार अनावेदक ने सेवा में कमी की है। पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्य ने निष्कर्र्स निकाला की आवेदक के वाहन में निर्माण दोष था। आवेदक के वाहन में इंजन में नट फंसा हुआ था। 

आवेदक अपने नए वाहन के इंजन को खुलवाकर खराब नहीं होने देना चाहता था। इस प्रकार अनावेदकगण ने आवेदक को त्रुटिपूर्र्ण वाहन विक्रय कर निश्चित रूप से सेवा में कमी की है।