महिला से छेड़छाड़ करने वाले को1 वर्ष का कारावास

NEWS ROOM
0
पोहरी। न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी एमडी रजक के न्यायायलय में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में आरोपी देवेन्द्र परिहार निवासी ग्राम  पिपरघार थाना पोहरी को महिला से छेड़छाड़ के मामले में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले में पैरवी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की। 

अभियोजन के अनुसार 9 मई 2017 को दोपहर के 2 बजे ग्राम पिपरघार में जब फरियादी उपसिल रोड पर कुएं से पानी भर रही थी तभी आरोपी देवेन्द्र परिहार ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी थी। पुलिस थाना पोहरी ने अपराध पंजीबद्व कर चालान न्यायलय मे पेश किया। न्यायलय ने दोनो पक्षो के तर्को को सुनने के बाद ये फैसला लिया।   
Tags

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!