सडक़ हुई तालाब में तब्दील, एसडीएम ने एनएच के महाप्रबंधक को जारी किया नोटिस

शिवपुरी। लोक अपदूषण (पब्लिक न्यूसेंस) के लिए एसडीएम रूपेश उपाध्याय ने प्रथम दृष्टि में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की महाप्रबंधक श्रीमती गुप्ता को दोषी मानते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत नोटिस जारी किया है। 

नोटिस में एसडीएम रूपेश उपाध्याय ने लोक अपदूषण न हटाने पर महाप्रबंधक को हिदायत दी है कि उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 136  सहपठित धारा 188 के प्रावधानों से दण्डित किया जाकर लोक न्यूसेंस हटाने में हुए व्यय की राशि उनसे बसूल की जाएगी। 

जवाब पेश करने के लिए एसडीएम ने महाप्रबंधक को 23 सित बर की तारीख दी है और हिदायत दी है कि उक्त दिनांक को जवाब पेश न होने पर प्रकरण में उनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जाएगा। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका ने एसडीएम को अवगत कराया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की रोड़ शहर के मध्य से गुजरती है। जिस पर प्रतिदिन कई व्हीआईपी तथा शहर के स्कूलों के बच्चे निकलते हैं। उक्त रोड़ के झांसी तिराहे पर पुलिया क्षतिग्रस्त होने से कई दिनों से पानी सडक़ पर बह रहा है। रोड़ पर गड्डे हो गए हैं।

जिससे दुपहिया वाहन सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। इस कारण इस क्षेत्र में आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है। 31 अगस्त को हुई अतिवृष्टि के कारण रोड़ की पुलिया क्षतिग्रस्त होने से पानी रूक गया तथा बाढ के हालात पैदा होने से घरों में पानी भर गया। 

सीएमओ नगर पालिका शिवपुरी ने इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग के महाप्रबंधक से संपर्क किया लेकिन इसके बाद भी आज तक सुधार कार्य नहीं कराया गया। एसडीएम उपाध्याय ने नोटिस में लिखा है कि इस कारण उनका कृत्य लोक अपदूषण की श्रेणी में है।