4 वर्ष की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास



शिवपुरी। आज विशेष  सत्र न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव ने 4 वर्षीय मासुम से बलात्कार के मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपी कल्ला राठौर को 10 वर्ष की जेल और 10 हजार रू के अर्थदंंड से दंडित किया है अर्थदंड न देने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारवास और भुगतना होगा।  

अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 15 अक्टूबर 2015 को लगभग 11:30 बजे फरियादी रामसखी निवासी बीज गोदाम के पीछे मनियर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि में अपनी 4 वर्षीय पुत्री को घर पर उसके पिता के साथ छोड़कर टमाटर बीनने के लिए पाटई होटल पर गई थी। 

बच्ची के पिता मजदूरी करने के लिए चले गए और बच्ची घर पर अकेली थी। तभी पास में ही रहने वाला कल्ला राठौर बच्ची को अपने साथ गोदी में ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देकर घर पर छोड़कर चला गया। 

इस बात की जानकारी पिता उ मेद को जब लगी तब वह घर लौटकर आये बच्ची रो रही थी और उसके कपड़े खून से बिगड़े हुए थे। उसने इस बात जानकारी तत्काल बच्ची की माँ को फोन पर दी और उन्होंने तत्काल आकर इस बात की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज करा दी। 

जिस  पर से पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिर तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर विद्वान न्यायाशीध आज आरोपी को उक्त सजा से दण्डित किया है।