पत्नि को कुल्हाडी से काटने वाले पति को आजीवन कारावास

शिवपुरी। पिछोर के अपर सत्र न्यायाधीश बीएस पाटीदार ने अपनी पत्नि के हत्या के आरोप में आरोपी पति लालाराम आदिवासी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी पति ने अपनी पत्नि पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई।  

अभियोजन की कहानी के अनुसार घटना 16 अप्रैल 2014 की है। फरियादी कु. बटन बाई निवासी बादली का पुरा ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बड़ी बहिन कामता एक महिने से उसके पास थी। कामता का पति और उसका जीजा लालाराम आदिवासी उसे बुलाने के लिए आया है।

 आरोपी जीजा ने माँ बहिन की गैर मौजूूदगी में उसे साथ चलने के लिए कहा। इस पर कामता ने अपने पति से कहा कि म मी पापा को आ जाने दो इसके बाद चलेंगे। इसी बात पर जीजा ने कुपित होकर अपनी पत्नि कामता की गर्द पर कुल्हाड़ी से पीछे से बार किया जिससे वह जमीन पर गिर गई। 


आरोपी ने दो कुल्हाड़ी उसकी बहिन की पीठ में भी मारी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी लालाराम आदिवासी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।