हत्या के 3 आरोपियों को अजीवन कारावास

पिछोर। हत्या के आरोप में दो को अजीवन कारावास की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार थाना मायापुर अंतर्गत 1 मार्च 2013 को रामनिवास की कुएं में लाश मिली जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की और सब परीक्षण के बात रामनिवास की पत्थरों से मारपीट कर हत्या कारित करना प्रकट होने पर अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। 

मामला अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल की न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें अभियुक्तगण द्वारा किए गए कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त चन्द्रभान को धारा 302 भादवि एवं अभियुक्त बृजेश एवं भागीरथ को धारा 302/34 भादवि में प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं पांच- पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड जमा न होने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।