आरटीई के तहत प्रवेशित छात्रों से भेदभाव करने पर स्कूल की मान्यता होगी रद्द

शिवपुरी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अब गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। नोडल अधिकारी फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र की उपलब्धता कराएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक लोकेश कुमार जाटव ने निर्देश दिए हैं कि गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश पाने वाले बच्चों की उपस्थिति का सत्यापन कराया जाए। 

निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी निजी संस्था द्वारा नि:शुल्क प्रवेशित बच्चों को प्रताडि़त किए जाने की जानकारी मिलने या पाठ्येत्तर और खेल की गतिविधियां जैसी पात्रता और सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं तो विधिवत जांच के बाद उसकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई भी की जाए।