वाहन से टक्कर मारने के जुर्म में 1 वर्ष का कारावास

शिवपुरी। जेएमएफसी कोलारस ने आरोपी रामलखन गुर्जर को वाहन से टक्कर मारने के जुर्म में 1 वर्ष का कारवास एवं 500 रुपए के जर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 20 सितंबर 2014 को दोपहर के समय आरोपी रामलखन गुर्जर ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर कोलारस बस स्टैंड पर नालिया बाई में टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

फरियादी की शिकायत पर थाना पुलिस कोलारस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। यहां मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी निर्मल कुमार अग्रवाल सहायक जिला लोक अअभियोजन अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा की गई।