पोहरी। न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी एमडी रजक के न्यायायलय में हुए महत्वपूर्ण निर्णय में आरोपी देवेन्द्र परिहार निवासी ग्राम पिपरघार थाना पोहरी को महिला से छेड़छाड़ के मामले में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले में पैरवी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की।
अभियोजन के अनुसार 9 मई 2017 को दोपहर के 2 बजे ग्राम पिपरघार में जब फरियादी उपसिल रोड पर कुएं से पानी भर रही थी तभी आरोपी देवेन्द्र परिहार ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी थी। पुलिस थाना पोहरी ने अपराध पंजीबद्व कर चालान न्यायलय मे पेश किया। न्यायलय ने दोनो पक्षो के तर्को को सुनने के बाद ये फैसला लिया।
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