चैक बाउंस के आरोपी को 65 हजार का प्रतिकर और एक साल की जेल

शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रविन्द्र कुमार शर्मा द्वारा चैक बाउंस के मामले में साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया जिसर उसे एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 65 हजार के प्रतिकर से दण्डित किया है। फरियादी की ओर से पैरवी अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव द्वारा की गई। अभियोजन की कहानी के अनुसार आरोपी दखनलाल रावत पुत्र सूखा रावत निवासी ग्राम दर्रोनी शिवपुरी ने फरियादी शशिकांत पांडे निवासी झांसी रोड शिवपुरी से 40 हजार रुपए पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बतौर उतार ऋण के रूप में उधार लिए थे जिसके बदले में आरोपी ने परिवादी को 40 हजार रुपए की राशि का यूको बैंक शिवपुरी का भुगतान हेतु दिया था और कहा था कि नियत अवधि 18 दिसंबर 2012 के बाद कभी भी अपने खाते में जमा कर देगा तो भुगतान प्राप्त हो जाएगा। 

फरियादी ने उक्त चैक भुगतान हेतु अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक में प्रस्तुत किया तो बैंक द्वारा उक्त चैक को आरोपी के खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण बैंक द्वारा बिना भुगतान के वापस कर दिया गया। उक्त चैक बाउंस होने के पश्चात फरियादी ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से आरोपी को उधार दी गई 40 हजार रुपए की राशि के संबंध में मांग पत्र भेजा। 

मांग पत्र के बावजूद भी आरोपी ने उक्त राशि का भुगतान फरियादी को नहीं किया। इसके बाद फरियादी ने उक्त राशि प्राप्त करने हेतु परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्ष्य विवेचन उपरांत माननीय न्यायालय रविन्द्र कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शिवपुरी दखनलाल को उक्त प्रकरण में दोषी पाते हुए एक साल का कठोर कारावास एवं 65 हजार रुपए प्रतिकर से दण्डित किया है। 65 हजार रुपए प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने पर दो माह का कठिन कारावास पृथक से भुगताने का आदेश दिया।