छेड़छाड़ और अवैध हथियार मामले में दो अपराधियों को 1-1 साल की जेल

पोहरी। जेएमएफसी न्यायालय न्यायाधीश एमडी रजक ने बुधवार को छेड़छाड़ के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल का कारावास एवं 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले की पैरवी विशाल कावरा शासकीय अधिवक्ता ने की है। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 27 मार्च 2016 को शाम 6 बजे एक महिला के साथ आरोपी पदम जाटव ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था एवं उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ कर दी थी। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले का चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश यह फैसला सुनाया।

अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को एक साल की सजा
जेएमएफसी न्यायालय न्यायाधीश कौशल वर्मा ने बुधवार को अवैध हथियार के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल का कारावास एवं 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले की पैरवी शेलेंद्र कुमार शर्मा शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर 2014 को बाचरौन चौराहे पर आरोपी ओमनारायण पुत्र श्यमलाल साहू को अवैध कट्टे व एक जिंदा राउंड के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश यह फैसला सुनाया।