बिजली चोरी के आरोपीयों को जेल, वसूला जाएगा जुर्माना | SHIVPURI NEWS

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश (विद्युत) शिवपुरी श्री डी.पी.एस.गौर द्वारा विद्युत चोरी एवं अप्राधिकृत रूप से विद्युत ऊर्जा उपयोग एवं उपभोग के मामलों में परिवादी मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के परिवाद पर 05 आरोपियों के विरूद्ध प्रतिकर आरोपित कर सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमिटेड के परिवाद पर ग्राम रातौर निवासी आरोपी प्रताप सिंह धाकड़ पुत्र श्री दुर्जन धाकड़ पर 25 हजार 804 रूपए का प्रतिकर अधिरोपित कर राशि अदायगी में व्यक्तिक्रम करने पर 06 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।

इसी प्रकार ग्राम नयागांव निवासी आरोपी रामस्वरूप गिरि पुत्र जगन्नाथ गिरि पर 87 हजार 264 रूपए प्रतिकर एवं प्रतिकर राशि की अदायगी के व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतने हेतु दण्डित किया गया है। ग्राम भट्उआ निवासी आरोपी रामसिंह रावत पुत्र सीताराम रावत पर 29 हजार 583 रूपए प्रतिकर व्यतिक्रम की दशा में 06 माह का सश्रम कारावास, ग्राम निजौदा निवासी आरोपी अर्जुन सिंह पुत्र माद्यौसिंह रघुवंशी पर 60 हजार 552 रूपए प्रतिकर व्यक्तिक्रम की दशा में 06 माह का सश्रम कारावास, ग्राम मानीपुरा निवासी आरोपी पवन कुमार पुत्र हल्कू जाटव पर 26 हजार 791 रूपए प्रतिकर व्यतिक्रम की दशा में 06 मास के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।