दो आदतन अपराधी जिलाबदर और चार को थाने की निगरानी में रहने के निर्देश

शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण जिले के दो आदतन अपराधियों को जिलाबदर एवं चार को थाने की निगरानी में रहने के आदेश जारी किए है। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर की गई है। 

जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी द्वारा जारी आदेश में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत ग्राम सालोदा थाना पोहरी निवासी अशोक पुत्र प्रेम बाल्मीक एवं ग्राम गूगरीपुरा थाना सिरसौद निवासी अजमेर सिंह पुत्र दामोदर रावत को जिलाबदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए बाहर किया गया है।

आदतन अपराधी ग्वालियर जिले के थाना तिघरा इस्लामपुर निवासी हाल में गौशाला पुरानी शिवपुरी, जिला शिवपुरी मूसा खां पुत्र सूरज अली उर्फ किशन अली, थाना रन्नौद के ग्राम पाण्डेपुर निवासी लखन सिंह पुत्र करन सिंह लोधी, ग्राम इंदार थाना निवासी इन्द्रभान सिंह पुत्र स्व.कोमल सिंह यादव, थाना देहात क्षेत्र गौशाला निवासी मक्खन पुत्र सुंदरलाल आदिवासी को एक वर्ष तक की अवधि के लिए संबंधित पुलिस थाना पर प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए है।