कुल्हाड़ी से काटने और मारपीट के आरोपियों को 2 वर्ष की जेल

शिवपुरी। आज शिवपुरी जिले में न्यायाधीशों ने अलग-अलग मामलों में आरोपीयों को दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपीयों से अलग-अलग मामलों में जुर्माना भी ठोंका है।हरिबहादुर सिंह मीणा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खनियाधाना जिला शिवपुरी  से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी खनियाधाना जिला शिवपुरी श्रीमती रश्मि वाल्टर ने आरोपी महेश पुत्र देवसिंह को मारपीट करने के जुर्म में, दो वर्ष एवं एक वर्ष का कठिन कारावास एवं 700 रू के जुर्माने की सजा सुनायी गई।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 09 जुआई 2013 को 06.30 बजे  फरियादी के खेत में आरोपी महेश ने मवेशी छोड़ दिए फरियादी द्वारा मना करने पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से मारपीट कर फरियादी के सिर हाथ-पैर में चोट पहॅुचाई। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी  श्री हरिबहादुर सिंह मीणा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खनियाधाना जिला शिवपुरी द्वारा की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने  दोष सिद्ध करते हुये दो वर्ष एवं एक वर्ष का कठिन कारावास एवं 700 रू जुर्माने से दण्डित किया गया। 

घर में घुसकर मारपीट करने के जुर्म में 1-1 वर्ष का कठिन कारावास 
श्री विशाल काबरा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पोहरी जिला शिवपुरी  से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पोहरी जिला शिवपुरी श्री एम.डी.रजक ने आरोपी वीरेन्द्र, गोपाल, सुनील, राधे को मारपीट करने के जुर्म में, एक-एक वर्ष का कठिन कारावास एवं 3000-3000/रू. के जुर्माने की सजा सुनायी गई।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 17 दिसंबर 2013 को सुबह 08.30 बजे  फरियादी से मोबाइल के विवाद पर आरोपीगण ने फरियादी के घर के अंदर जाकर उसकी मॉं, भाभी, बहन की लाठियों से मारपीट की एवं अश्लील गालियां दी। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विशाल काबरा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पोहरी जिला शिवपुरी  द्वारा  की गई , जिसमें माननीय न्यायालय ने  दोष सिद्ध करते हुये एक-एक वर्ष का कठिन कारावास एवं 3000-3000  रू जुर्माने से दण्डित किया गया। 

अवैध रूप से बिजली चोरी करने के जुर्म में 20782 रू के जुर्माने की सजा
माननीय विशेष न्यायाधीश (विद्युत) शिवपुरी श्री डी.पी.एस. गौर ने आरोपी विनोद जाटव को अवैध रूप से बिजली चोरी करने के जुर्म में, राशि  20782 के जुर्माने की सजा सुनायी गई।

अभियोजन के अनुसार आरोपी ने ग्राम भटउआ जिला शिवपुरी में अवैध रूप से बिजली कनेक्शन ले रखा था उस बकाया राशि के भुगतान हेतु  सूचना प्राप्त होने के बावजूद उसकी अदायगी नहीं की और दिनांक 31.10.2012 को विद्युत कनेक्शन काट दिये जाने के उपरांत भी  अवैध रूप से पुन: चालू कर बिजली ऊर्जा का उपयोग किया गया। जिसके जुर्म में 20782/रू. के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

अवैध रूप से बिजली चोरी करने के जुर्म में 25301 रू. के जुर्माने की सजा
माननीय विशेष न्यायाधीश (विद्युत) शिवपुरी श्री डी.पी.एस. गौर ने आरोपी मनोज जाटव को अवैध रूप से बिजली चोरी करने के जुर्म में, राशि  25301 रू. के जुर्माने की सजा सुनायी गई।

अभियोजन के अनुसार आरोपी ने ग्राम भटउआ जिला शिवपुरी में अवैध रूप से बिजली कनेक्शन ले रखा था उस बकाया राशि के भुगतान हेतु  सूचना प्राप्त होने के बावजूद भी उसकी अदायगी नहीं की और दिनांक 31.10.2012 को विद्युत कनेक्शन काट दिये जाने के उपरांत भी अवैध रूप से पुन: चालू कर बिजली ऊर्जा का उपयोग किया गया। जिसके जुर्म में 25301/रू. के जुर्माने की सजा सुनाई गई।